बरेली विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, 3 अवैध कॉलोनियां हुई ध्वस्त
RGANews Bareilly
Bareilly: प्राधिकरण द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही इस बार भी सोमपाल द्वारा थाना सीबीगंज ग्राम अटरिया में लगभग 04 बीघा क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के भूखण्डों का चिन्हांकन, नाली, सड़क एवं बाउन्ड्रीवाल आदि का कार्य करते हुए अवैध
प्राधिकरण द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही इस बार भी सोमपाल द्वारा थाना सीबीगंज ग्राम अटरिया में लगभग 04 बीघा क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के भूखण्डों का चिन्हांकन, नाली, सड़क एवं बाउन्ड्रीवाल आदि का कार्य करते हुए अवैध कालोनी का निर्माण/विकास कार्य कराया जा रहा था और मोर सिंह द्वारा थाना सीबीगंज ग्राम अटरिया में लगभग 05 बीघा क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के भूखण्डों का चिन्हांकन, नाली, सड़क एवं बाउन्ड्रीवाल आदि का कार्य करते हुए अवैध कालोनी का निर्माण/विकास कार्य कराया जा रहा था। साथ ही साथ चुन्नी लाल एवं श्री इलियास द्वारा थाना सीबीगंज ग्राम अटरिया में लगभग 03 बीघा क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के भूखण्डों का चिन्हांकन, नाली एवं सड़क आदि का कार्य करते हुए अवैध कालोनी का निर्माण/विकास कार्य कराया जा रहा था।
उक्त अवैध कालोनियों के विरूद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए दीपक कुमार, संयुक्त सचिव, बरेली विकास प्राधिकरण के नेतृत्व में प्राधिकरण के सहायक अभियन्ता विनोद कुमार अवर अभियन्ता संदीप कुमार, सीताराम एवं प्रवर्तन टीम की उपस्थिति में अवैध कालोनियों के विरूद्व ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करने से पूर्व बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया निर्माण/प्लॉटिंग अवैध है और उसे ध्वस्त किया जा सकता है। अतः भवन/भूखण्ड क्रय करने से पूर्व मानचित्र स्वीकृति की पुष्टि अवश्य करें, अन्यथा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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